पोत-लदानोत्तर वित्त

पोत-लदानोत्तर वित्त - आईडीबीआई बैंक

हम बिल भुनाई अथवा प्राप्य निर्यात राशियों पर अग्रिम के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर अवधि या 180 दिन के लिए `पोत-लदानोत्तर वित्त' प्रदान करते हैं. यह सुविधा किसी निर्यातक को मंजूर किए जाने वाले ऋण / अग्रिम के रुप में होती है, जिसमें निर्यात के लिए प्रोत्साहन के रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध सबसिडी जैसेकि शुल्क वापसी और बीजक में अनाहरित शेष पर भी प्रतिभूति के रूप में विचार किया जा सकता है.

पोत-लदानोत्तर वित्त माल के लदान या आयातक अथवा किसी भी विनिर्दिष्ट एजेंसी को की गई आपूर्तियों के साक्ष्य के आधार पर ही दिया जाता है. पोत-लदानोत्तर वित्त भारतीय रुपयों और विदेशी मुद्रा, दोनों में ही दिया जाता है.

हम निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं:
दस्तावेजों का उसी दिन प्रेषण
हमारे संपर्ककर्ता बैंकों से विशेष व्यवस्था करते हुए भुगतान ट्रैकिंग
विदेशी खरीदारों की साख की जाँच


पोत-लदानोत्तर वित्त के विभिन्न स्वरुप :
  • खरीदे / भुनाए गए निर्यात बिल
  • परक्रामित निर्यात बिल
  • संग्रहणाधीन बिलों पर अग्रिम
  • परेषण-आधार पर निर्यात पर अग्रिम
  • निर्यात के अनाहरित शेष पर अग्रिम
  • सरकार से प्राप्य शुल्क वापसी पर अग्रिम