आवास ऋण एफएक्यू
आवास ऋण - आईडीबीआई बैंक आवास पर ऋण
आप मकान के निर्माण, तैयार मकान / फ्लैट खरीदने या फ्लैट की पुनः खरीद हेतु ऋण ले सकते हैं, इसके अलावा अनुमोदित बैंकों / आवास वित्त कंपनियों से मौजूदा ऋणों के अधिग्रहण, भूमि के प्लाट की खरीद, मकान की मरम्मत और मकान के विस्तार के लिए आवास ऋण ले सकते हैं
हम वेतनभोगी व्यक्तियों, स्वःरोजगार व्यावसायिकों अथवा कारोबारियों और अनिवासी व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं.
आवास ऋण के लिए आप अपने पति /पत्नी /माता-पिता / बच्चों को सह आवेदक के रूप में शामिल कर सकते हैं और आपकी ऋण की राशि बढ़ाने के लिए उनकी आय को भी शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा यदि कोई सह-स्वामी हैं तो उनका सह-आवेदक होना जरूरी है.
यदि आप वेतनभोगी हैं तो अधिकतम 25 वर्ष की अवधि में और स्व-नियोजित व्यक्ति हैं तो 15 वर्ष के भीतर ऋण चुका सकते हैं. अनिवासी भारतीयों को हम 15 वर्ष की अवधि तक का ऋण प्रदान करते हैं. चुकौती को सामान्यतया आपकी सेवानिवृत्ति (यदि आप नौकरीपेशा हैं) की उम्र से अधिक या आपके 65 वर्ष की उम्र होने तक, जो भी पहले हो, से ज्यादा अवधि तक बढ़ाया नहीं जाएगा. तथापि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी सुविधा के अनुसार ही चुकौती की अवधि को निर्धारित किया जाये.
जिस संपति के लिए ऋण दिया जा रहा है उस पर प्रथम बंधक के रूप में ऋण की सिक्यूरिटी होगी. सामान्यतया यह हक विलेखको जमा कर या आवश्यकतानुसार ऐसी संपार्श्विक प्रतिभूति के जरिए किया जाता है. कृपया यह अवश्य सुनिश्चित करें कि संपत्ति पर आपका हक निर्बाध, बिक्री योग्य और किसी किस्म के भार से मुक्त हो. इसे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो इसका आशय यह है कि संपत्ति पर किसी किस्म का मौजूदा बंधक, ऋण या मुकदमा नहीं होना चाहिए, जो इसके हक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले.
जी हाँ. आप चुकौती की निर्धारित अवधि से पहले ऋण चुका सकते हैं,
- अस्थिर दर आवास ऋण के लिए – कोई पूर्व भुगतान/प्रतिबंधात्मक शुल्क नहीं
- स्थिर दर आवास ऋण के लिए- यदि ऋणकर्ता अपने स्वयं के स्रोतों से ऋण राशि का भुगतान करता है तो अंतिम संवितरण से 6 माह की समाप्ति के बाद कोई पूर्व भुगतान/प्रतिबंधात्मक शुल्क नहीं
जी हाँ. इन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी
आवासीय स्थिति के आधार पर आवेदक की चुकौती क्षमता का पुनः निर्धारण किया जाता है और एक संशोधित चुकौती कार्यक्रम तैयार किया जाता है. ब्याज की नयी दर अनिवासी भारतीय ऋणों पर (उस विशिष्ट ऋण योजना के लिए) लागू दर होगी. ब्याज की यह संशोधित दर उस बकाया शेष राशि पर लागू होगी, जिसे बदला जा रहा है. ग्राहक को उसकी स्थिति में परिवर्तन की पुष्टि करते हुए पत्र दिया जाता है.
आप अस्थाई ब्याज प्रमाण पत्र हमारी वैबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं॰ आप इसके लिए अपनी नजदीकी शाखा/आरएसी से भी अनुरोध कर सकते हैं॰ अंतिम ब्याज प्रमाण पत्र आपके बैंक रिकॉर्ड में अद्यतन पते पर वर्ष में एक बार भेजे जाएंगे॰
अंतिम संवितरण के लंबित रहने तक आप संवितरित ऋण के हिस्से पर ब्याज का भुगतान करेंगे. इस ब्याज को पूर्व-ईएमआई ब्याज कहा जाता है. पूर्व-ईएमआई प्रत्येक संवितरण की तिथि से ईएमआई के प्रारंभ होने तक हर महीने देय होता है. पूर्व- ईएमआई ब्याज के लिए अधिकतम अनुमत अवधि 24 महीने या निर्माण की समाप्ति जो भी जल्दी हो, है॰ 24 महीने की समाप्ति तक भी यदि ऋण अंश संवितरण स्तर पर है तो बैंक अंश संवितरण की राशि को अंतिम व पूर्ण संवितरण मानकर, ग्राहक को सूचना देते हुए ईएमआई प्रारम्भ कर देगा॰
ऋण के संवितरित होने के अगले महीने से ईएमआई भुगतान प्रारम्भ हो जाता है जो प्रत्येक महीने की 10 वीं तारीख को देय होती है॰ ऋण की चुकौती केवल स्थायी अनुदेश या इलेक्ट्रोनिक समाशोधन सिस्टम (ईसीएस) माध्यम से होता है॰ पीडीसी ऋण की चुकौती के लिए अब स्वीकार नहीं किए जाते हैं॰
आवास ऋण के ब्याज की अस्थिर दर बैंक की आधार दर से संबद्ध होती है॰ आधार दर कई कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा नियत बेंचमार्क होता है जो आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार समय समय पर परिवर्तनीय होती है॰