सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत निधीयन (सीजीएफएमएसई) (संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण)
अवलोकन
सूक्ष्म / लघु उद्योग इकाइयों (एमएसई) के लिए अपने ऋण के लिए प्रतिभूति उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल होता है और यही बैंकिंग व्यवस्था से उनके जुड़ने में एक अवरोध है. इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और सिडबी ने "सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास" (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की है. सीजीटीएमएसई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर आईडीबीआई बैंक 1 करोड़ रुपये तक के ऋण बिना प्रतिभूति के देने की पेशकश करते हुए लघु उद्योग इकाइयों के सपनों को साकार कर रहा है.
योजना की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
सीजीएफएमएसई के अंतर्गत निधीयन | ||
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क्रम सं. | क्षेत्र | विषयवस्तु |
1 | पात्र क्षेत्र |
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2 | प्रयोजन / सुविधा |
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3 | ऋण राशि |
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4 | अवधि |
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5 | मूल्य निर्धारण |
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6 | प्रतिभूति |
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