आप अपनी शिकायत शाखा स्तर पर/ फोन द्वारा/ लिखकर दर्ज करवा सकते हैं.
विकल्प 1. हमारे ग्राहक सेवा पर फोन करें और हमारे प्रतिनिधियों को आपकी सहायता करके खुशी होगी.
- टोल फ्री नंबर: 1800 425 7600
- गैर-टोल फ्री नंबर: +91-022 - 4042 6013
विकल्प 2. हमें इस पर लिखें:
- ई-मेल: idbicards@idbi.co.in (विषय में शिकायत आईडी, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर एवं संपर्क नंबर सहित)
जब किसी उपरोक्त चैनलों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जाती है तब एक विशिष्ट शिकायत आईडी जनरेट होगी. आपके शिकायत दर्ज करवाने के 8 दिनों के अंदर आपको कोई
जवाब नहीं मिलता है या असंतोषजनक जवाब मिलता है तो उस मामले में आप अपनी शिकायत आईडी का प्रयोग करते हुये अपनी शिकायत को अगले स्तर II , पर दर्ज करवा सकते हैं.
संपूर्ण भारत
अधिकार क्षेत्र
संपूर्ण भारत
Shri Ranjan Kumar Rath
जीएम एवं जीआरओ
यदि आपकी शिकायत दर्ज़ करने के 13 कार्य दिवस के भीतर आपको जवाब नहीं मिलता है या आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपना शिकायत आईडी इस्तेमाल कर अपनी शिकायत आगे चरण III में पहुंचा सकते हैं.
इसके बाद भी अगर आपकी शिकायत दर्ज़ करने के 13 दिन के भीतर उसका समाधान न हो सके तो आप नियुक्त मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी से सोमवार से
शनिवार (माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार को छोड़कर) प्रात: 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं:
संपूर्ण भारत
क्षेत्राधिकार
संपूर्ण भारत
श्रीमती जयति चक्रवर्ती
प्रधान नोडल अधिकारी एवं महाप्रबंधक
बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के उद्धरण आपके संदर्भ के लिए दिए गए हैं.
बैंकिंग लोकपाल को प्रस्तुत कोई भी शिकायत तभी स्वीकार्य होगी, जब
(क) शिकायतकर्ता ने बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करने से पहले बैंक को लिखित प्रतिवेदन दिया हो और बैंक ने उसकी शिकायत को अस्वीकार कर दिया हो अथवा बैंक द्वारा शिकायतकर्ता से लिखित प्रतिवेदन मिलने के बाद एक महीने की अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला हो अथवा शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं हो;
(ख)शिकायतकर्ता द्वारा बैंक को किये गये लिखित प्रतिवेदन का जवाब मिलने के अधिक से अधिक एक वर्ष अथवा जहां कोई जवाब न मिला हो, बैंक को किये गये लिखित प्रतिवेदन की तारीख के बाद एक वर्ष और एक महीने के बाद शिकायत की गई हो;
(ग)शिकायत उसी विषय पर न की गई हो जिसका निपटान अथवा जिस पर मामले के गुणागुण आधार पर बैंकिंग लोकपाल द्वारा किसी भी पूर्व कार्यवाही चाहे वह उसी शिकायतकर्ता से प्राप्त हुई हो अथवा नहीं अथवा एक या एक से अधिक शिकायतकर्ताओं द्वारा अथवा उस मामले से संबंधित एक या एक से अधिक पार्टियों द्वारा की गई और निपटायी गई हो;
(घ) शिकायत उसी विषय से संबंधित न हो जिसके लिए किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल अथवा मध्यस्थ अथवा किसी अन्य फोरम में कार्यवाही लंबित अथवा ऐसे किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल,मध्यस्थ अथवा फोरम द्वारा डिक्री अथवा अवार्ड अथवा आदेश पारित किया गया हो;
(ड.) शिकायत का स्वरूप तुच्छ या तंग करने वाला न हो, और
(च)शिकायत, भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत ऐसे दावों के लिए निर्धारित परिसीमा की अवधि की समाप्ति के पूर्व की गई हो.
बैंकिंग लोकपाल के विवरण और बैंकिंग लोकपाल योजना पर और जानकारी के लिए बैंक की नज़दीकी शाखा से अथवा www.bankingombudsman.rbi.org.in से संपर्क कर सकते हैं.